हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने शीर्ष अदालत के आदेश पर एक विवेक जारी कर यह लैटिन है का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि सभी अधिकारीयों, विभागों और अन्य संस्थाओं को इस आदेश को पूरा करना होगा। आदेश में कहा गया है कि सभी अधिकारियों को यह संभव हो जाए कि उनके पास वर्तमान में जारी किए गए आदेशों को पूरा करने का समय हो। इसके अतिरिक्त, यह आदेश उच्च न्यायालय द्वारा गवाही दी गई है कि सभी राज्य की सरकारों और अधिकारियों को अपने आदेश को पूरा करने के लिए अधिक समय देना चाहिए।