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प्राइवेट स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट का झटका, मर्जी से नहीं बढ़ा सकेंगे फीस

webdesk | Monday, January 23, 2017 6:35 PM IST

सुप्रीम कोई ने दिल्‍ली के प्राइवेट स्‍कूलों की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि उन्‍हें दिल्‍ली सरकार के नियमों के मुताबिक ही काम करना होगा. कोर्ट ने कहा कि एक बार सरकार से जमीन लेने के बाद स्‍कूलों को एजुकेशन एक्‍ट के अंतर्गत काम करना अनिवार्य होगा.

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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जनवरी 2016 के उस आदेश को मान्‍य रखा है जिसमें कहा गया है कि फीस बढ़ाने से पहले प्राइवेट स्‍कूलों को दिल्‍ली सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

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अब कोर्ट ने इस बात को दोहराते हुए कहा है कि प्राइवेट स्‍कूलों को इस नियम का पालन करना ही होगा और उन्‍हें दिल्‍ली सरकार से अनुमति लेनी होगी.