hindi

कॉरेस्पोंडेंस से नहीं होगा कोई भी टेक्निकल कोर्स, सुप्रीम कोर्ट

webdesk | Saturday, November 4, 2017 10:21 PM IST

देश की सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि किसी तरह का कोई भी टेक्निकल कोर्स कॉरेस्पोंडेंस मोड से नहीं होगा। ओडिशा हाईकोर्ट के पूर्व के फैसले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तकनीकि शिक्षा दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम या माध्यम से उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों से डिस्टेंस एजुकेशन मोड में इंजीनियरिंग जैसे विषयों वाले कोर्स शुरू नहीं करने को कहा है।

यह फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पत्राचार के माध्यम से टेक्निकल कोर्स करने वाले छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज कम होता है या नहीं होता है। ओडिशा हाईकोर्ट ने इससे पहले टेक्निकल कोर्सेज को डिस्टेंस एजुकेशन मोड से कराने की मंजूरी दी थी। बता दें कि इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल समेत कई ऐसे कोर्सेज हैं जिसे टेक्निकल कोर्स कहा जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इनके कॉरेस्पोंडेंस मोड पर रोक लगा दी गई है। अब छात्र इनकी पढ़ाई पत्राचार के माध्यम से नहीं कर पायेंगे।